जबलपुर | न्यायालय केके मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय मे अधारताल थानाअंतर्गत
हत्या करने के आरोपीगण गोविन्द कोल, बेटू उर्फ सौरभ कोल, प्राशु उर्फ सुबोध कोल, राजन उर्फ राजेन्द्र कोल को धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) के तहत आजीवन कारावास व 50-50 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
प्रकरण के अनुसार 9 जून 2025 को साहिल कोल के पिताजी का मोहल्ले में झगड़ा हो गया है, तब वह आया है साहिल तथा उसके पिता को लेकर थाना रिपोर्ट लिखवा कर लौट रहा था तभी
आरोपियों ने उसे घेरकर लोहे के पाईप से मारा, इलाज के दौरान दिनांक 15 जून 2025 को उसकी मौत हो गई थी । प्रकरण मे शासन की ओर से लोक अभियोजक वर्षा वैध के द्वारा पैरवी की गई।
