जबलपुर/ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज पन्द्रह्बे दिन वहस समाप्त हो चुकी है तथा मामलो को फैसले के लिए रिजर्ब कर लिए गए है | आज की वहस के अंत में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के वकील के.एम. नटराज से स्पष्ट कहा की जो नियुक्तिया 27% के हिसाब से हो चुकी है उनको आदेश में प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा , और यदि कानून अफेल्ड होता है तो कोई बात नहीं है | हाईकोर्ट के इस कथन का बहुत गहरा अर्थ है | आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2:30 से याचिका कर्ताओ के अधिवक्ताओं को पर्याप्त मौका देते हुए वहस समाप्ति की घोषणा करते हुए उक्त बात कही गई | वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट से कहा की इन मामलो के साथ ews आरक्षण को चुनोती देने वाले प्रकरण भी लिंक है क्या हाईकोर्ट ews आरक्षण की वैधता के संवंध में भी आदेश पारित करेगी ? हाईकोर्ट ने साफ़ इनकार करते हुए उक्त मामलो को बंच से प्रथक कर दिया तथा कहा की उक्त मामले अगल से सुने जाएगे |
ईडब्लूएस आरक्षण के मामलो को बेंच से अलग कर प्रथक से सुनवाई करने का निर्देश
byEditor In Chief- मो.अशफाक आरिफ़
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