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गोल बाजार अतिक्रमण मामले की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को, हाईकोर्ट ने कहा—अब नहीं मिलेगा स्थगन

 


जबलपुर। गोल बाजार अतिक्रमण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में अब आगे कोई adjournment यानी स्थगन नहीं दिया जाएगा। इससे यह साफ है कि अगली तारीख पर मामले की विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ेगी।

संबंधित जमीन पर अतिक्रमण का दावा

हस्तक्षेपकर्ता अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा, नगर निगम की ओर से सौरभ सुंदर और D.N. Jain Trust की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।

इन पक्षों की ओर से यह दावा किया गया कि पार्षद अयोध्या तिवारी एवं अन्य लोग गोल बाजार की संबंधित जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं।

लीज जारी न होने की बात भी कही

नगर निगम और ट्रस्ट पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में नगर निगम द्वारा कभी कोई वैध लीज जारी नहीं की गई।

साथ ही यह बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

ये दावे संबंधित पक्षों की ओर से अदालत में रखे गए हैं। इन पर अंतिम निष्कर्ष अब न्यायिक सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

19 नवंबर की सुनवाई अहम

अदालत द्वारा आगे स्थगन न देने की बात कहे जाने के बाद 19 नवंबर की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उस दिन दोपहर 2:30 बजे मामले पर अंतिम सुनवाई निर्धारित है।

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