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गोल बाजार अतिक्रमण मामले की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को, हाईकोर्ट ने कहा—अब नहीं मिलेगा स्थगन

 


जबलपुर। गोल बाजार अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने अब अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकरण में अब आगे कोई adjournment यानी स्थगन नहीं दिया जाएगा। इससे संकेत है कि अगली तारीख पर मामले की विस्तृत और निर्णायक सुनवाई हो सकती है।

पक्षकारों ने रखे अपने-अपने तर्क

हस्तक्षेपकर्ता अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा, नगर निगम की ओर से सौरभ सुंदर और D.N. Jain Trust की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

इन पक्षों की ओर से यह दावा किया गया कि अयोध्या तिवारी पार्षद एवं अन्य लोग गोल बाजार की संबंधित जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं।

लीज जारी न होने का दावा

नगर निगम और ट्रस्ट पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित जमीन के पक्ष में नगर निगम द्वारा कभी कोई वैध लीज जारी नहीं की गई।

साथ ही यह दावा भी किया गया कि संबंधित व्यक्तियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।

इन दावों पर अब अदालत अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनेगी।

19 नवंबर को होगी निर्णायक सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए साफ कर दिया है कि अब सुनवाई टालने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे होगी।

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