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स्कूल विलय मामले में जवाब दो - हाईकोर्ट



जबलपुर / पनागर स्थित शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल को सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल में विलय करने के खिलाफ हाई कोर्ट याचिका दायर की गई | याचिका की सुनवाई करते हुये जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को कलेक्टर से निर्देश लेकर 30 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं | यह याचिका नीलम श्रीवास्तव, जयसिंह खंगार एवं सोनी लाल प्रजापति की ओर से दायर की गई हैं |याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया की पनागर में 100 साल पुराना शासकीय स्कूल जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी अध्यनरत हैं, कलेक्टर जबलपुर ने 14 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया की उक्त विद्यालय के छात्रों को सिंगोद  स्कूल में शामिल कर दिया जावे | उन्होंने न्यायालय को बताया कि उक्त आदेश न केवल मनमाना है बल्कि अवैध भी हैं, क्योंकि पनागर  नगरी क्षेत्र तथा उसे 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में छठवीं से दसवीं तक के बच्चों को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उक्त स्कूल में अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों के वह अपने बच्चों को इतनी दूर गांव में भेजने में असमर्थ है, ना ही बच्चे मानसिक रूप से 10 किलोमीटर से ज्यादा की प्रतिदिन की यात्रा करने में सक्षम है |

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