जबलपुर/ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित ओ.बी.सी. आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 20 को आदेश पारित कर विशेष बैंच गठित कर, तीन माह के भीतर प्रकरणों को निरिकृत करने का अनुरोध/निर्देशित किया गया था \ लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने प्रकरणों में याचिका कर्ताओ का पक्ष सुनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के लिए 16 जून की तारीख नियत की गई थी, लेकिन जस्टिस संजीव सचदेवा का सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन हो जाने तथा जस्टिस विनय सराफ का इंदौर ट्रांसफर हो जाने के कारण सुनवाई नियमित सुनवाई नहीं हो सकी/ ओ.बी.सी. वर्ग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया की, पिछली दो सुनवाई, जस्टिस आनंद पाठक एवं भगवती प्रसाद शर्मा की खंड पीठ द्वारा 16 एवं 24 जून 2026 को करते हुए, 13 जुलाई से आरंभ होने बाले सप्ताह में नियमित सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया है | चुकी उक्त प्रकरणों को जस्टिस विनय सराफ सुनवाई कर चुके है इसलिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया द्वारा 8 जुलाई 26 को प्रशासनिक आदेश पारित कर उक्त समस्त 91 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस विनय सराफ करेगे |
ओ.बी.सी. आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष बैंच हुई गठित
byEditor In Chief- मो.अशफाक आरिफ़
-
0
