जबलपुर/ न्यायालय अरूण कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय मे अमानक गुटका विक्रय करने के आरोपी अभियुक्त शमशेर हुसैन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 की उपधारा 1 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुये 6 माह का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
26 सितम्बर 2019 को परिवादी माधुरी मिश्रा द्वारा नमूना कार्यवाही एवं औचक निरीक्षण की तो गुटखा का नमूना असुरक्षित होना पाया गया था. प्रकरण मे शासन की ओर से भगवत उईके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई ।
