अधिवक्ता संघ जबलपुर में भारसाधक समितिया नियुक्त करने के मामले मे हाईकोर्ट का नोटिस

 



जबलपुर / मध्य प्रदेश ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिशन की ओर से एक याचिका हाईकोर्ट मे दायर कर, हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ जबलपुर तथा जिला अधिवक्ता संघ मे  सीनियर /भरसाधक कमेटी नियुक्त करने तथा दोनों अधिवक्ता संघो के एक साथ निर्वाचन कराने की राहत चाही गईं  है ! उक्त सम्वन्ध मे एसोसिशन की ओर से महाधिवक्ता जो की वर्तमान मे राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रभारी अध्यक्ष है  को अभ्यावेदन दिया गया था ! लेकिन उन्होंने उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यावहीं नहीं की गईं.  उक्त याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई  जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की खंडपीठ  द्वारा की गईं ! याचिकाकर्त्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता  रामेश्वर  सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद  शाह, अखलेश प्रजापति, परमानन्द साहू ने कोर्ट को अवगत कराया की वार एसोसिएशन के  वाइलाज मे स्पष्ट प्रावधान है की कार्यकारणी का निर्धारित कार्यकाल दो वर्ष है तथा कार्यकाल समाप्ति के 45 दिवस पूर्व एक सीनियर /भरसाधक समिति नियक्त होंगी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचन संपन्न काराएगी  ! तथा राज्य अधिवक्ता परिषद से मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघो पर नियंत्रण होगा ! जबलपुर मे केवल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ तथा जिला अधिवक्ता संघ ही मान्यता प्राप्त  है जिनका कार्यकाल  समाप्त हो चूका  है फिर भी परिषद द्वारा  नियमनुसार निष्पक्ष चुनाव हेतु कोई कार्यावाहीं नहीं की है ! खंडपीठ द्वारा  उक्त  तर्कों  को  गंभीरता  से लेते हुए  राज्य अधिवक्ता  परिषद  को  कोर्ट मे  एडवांस नोटिस  रिसिब कराकर  दो  दिन के  अंदर परिषद से इंस्ट्रक्शन लेकर  13 जुलाई  को कोर्ट को  अवगत  कराए  की याचिका मे उठाए गए मुद्दों पर  क्या कार्यावहीं की  गईं  है !  खंडपीठ द्वारा  याचिका  की सुनवाई  13 जूलाई नियत की गईं  है !

Post a Comment

Previous Post Next Post
askari times