दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की क



जबलपुर। सिविल लाईन थानार्न्तगत् दुष्कर्म करने के एक आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने गंभीर मामला मानकर, धारा-376 भादवि के तहत आरोपी दीपक किसपोट्टा (38 वर्ष) निवासी- पचपेढी को IO वर्ष की कैद से और I2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

शासन की ओर से पैरवी करते हुये लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने न्यायालय को बताया कि फरियादिया एक बैंक में नौकरी करती है और आरोपी ने उसके साथ ही बैंक की सर्विस हेतु ट्रेनिंग की थी तभी से दोनों के बीच पहचान थी। आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर 7 जून 2OI6 को अपने सूने घर में फरियादिया को बहला फुसला कर ले गया और उसकी इच्छा के विरूध बल पूर्वक बलात्कार किया था और विवाह करने से इंकार कर दिया था। प्रकरण थाने में पंजीबद्ध उपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था 

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