पत्नी को आत्म हत्या के लिये विवश करने पर पति को 10 वर्ष की कैद 2 लाख का जुर्माना
जबलपुर। कोतवाली थानार्न्तगत् दर्ज दहेज प्रताडना के प्रकरण पर अंतिम सुनवाई करते हुये, जिला न्यायालय ने आरोपियो को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायधीश अभिषेक सक्सेना ने गंभीर मामला मानकर, धारा-3O4बी के तहत आरोपी पति नितिन शुक्ला (4।वर्ष) निवासी-शुक्ला नगर, करमेता को दस वर्ष की कैद से और 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहआरोपी जेठ अनूप तिवारी (5O वर्ष), अतुल तिवारी (46 वर्ष) को धारा- 4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कैद से और एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। सास कल्पना तिवारी की प्रकरण के विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
शासन की ओर से पैरवी करते हुये एजीपी जीत सिंह पटेल ने न्यायालय को बताया कि तितिक्षा तिवारी का विवाह आरोपी से 6 फरवरी 2OI3 को हुआ था। विवाह में 4 लाख रुपये नगद और ढाई लाख रुपये की ग्रहस्थी की सामग्री दी गई थी। विवाह पश्चात 4 लाख रुपये व अन्य सामग्री देने की मांग की जाने लगी नही देने पर मारपीट और मानसिक रुप से प्रताडित किया जाता रहा। चूंकि आरोपी पति की नौकरी तमिलनायडू के जिला कांचीपुरम मे थी तो मृतका पति के साथ रहते हुये प्रताडना के चलते आत्महत्या हेतु विवश होकर I8 सितम्बर 2OI8 को कांचीपुरम में फांसी लगाकर आत्मह्त्या कर ली थी और सुसाइड नोट में आरोपियो को जिम्मेदार ठहराया था। न्यायालय ने गवाह अखिलेश चौबे के बयान के आधार पर आरोपियो को दंडित किया।