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मारपीट करने के आरोपी को मिला कारावास व अर्थदण्ड




जबलपुर | न्यायालय ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय में ओमती थानान्तगत मारपीट करने के आरोपी आरोपी अजय बंसल को धारा 353 भादस में छह माह का सश्रम कारावास व 5500 रू अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

अभियोगी आरक्षक तरूण सिंह ठाकुर 14.08.2017 की 

 सरकारी गाड़ी से 

राईट टाउन स्टेडियम से काईस्ट चर्च रोड पर आरोपी ने ओला कार ओवरटेक किया और बोला कि वह उसको गाली क्यों दे रहा था तदोप्रान्त हाथ घूसों से मारपीट किया था । 

प्रकरण मे शासन की ओर से अजीता सिंह बैस सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई ।

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askari times
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