जबलपुर। न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन द्वारा पारित आदेश में पत्नी के हत्यारे पति अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह ठाकुर 31 वर्ष, निवासी- व्यास कॉलोनी, पाटन को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन करावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
7 अप्रैल 2024 को आरोपी पति और पत्नी मृतिका अमृता के बीच इस बात पर विवाद हुआ की वह रात-रात भर लडकियों को लेकर घूमता रहता है और हमेशा लेट आता है। तब उसने अमृता को जान से मारने की नियत से उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर साड़ी से अमृता के गले में फांसी का फंदा बांधा ताकि आत्महत्या लगे। प्रकरण में शासन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
