मां की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास

 


जबलपुर। न्यायालय स्वयं प्रकाश दुबे अपर सत्र न्यायाधीश पाटन ने आदेश पारित कर माँ की हत्या करने पर आरोपी पुत्र राजेन्द्र विश्वकर्मा 45 वर्ष, निवासी- ग्राम जरौंद पाटन को धारा धारा 302 भादवि के तहत आजीवन करावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। आरोपी की मां मृतिका मूंगा बाई वृद्ध एवं अशक्त महिला थी, जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, एक ही स्थान पर बैठी रहती थी, बिस्तर पर ही निस्तार करती थी, जिसकी साफ-सफाई पुत्र राजेन्द्र को करना पड़ता था। क्षुब्ध होकर आरोपी ने मां का गला काट दिया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के पैरवी की गई।

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