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चोरी करने पर मिली दो वर्ष की सजा


  जबलपुर | न्यायालय न्‍यायालय विशाल रिछारिया जेएमएफसी सिहोरा के द्वारा पारित निर्णय मे थाना गोसलपुर थानान्तगत चोरी करने के आरोपी मनीष कुशवाहा को धारा 331(3) बीएनएस में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया हैं ।  

आरोपी नें फरियादी शीला पटैल के यहाँ 09.06.2025 को चोरी की थी, तादोपरंत पुलिस नें उससे चोरी का सामान बरामद किया था| प्रकरण में शासन की ओर से राजकुमार शर्मा एडीपीओ के द्वारा सिहोरा द्वारा पैरवी की गई।

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