हत्या के प्रयास मे आरोपी को मिला 3 वर्ष सश्रम कारावास




जबलपुर | न्यायालय स्वयं प्रकाश दुबे अपर सत्र न्यायाधीश पाटन के द्वारा पारित आदेश मे पाटन थानांतर्गत हत्या का प्रयास करने के आरोपी डोमन दाहिया पिता स्व. भोजराज दाहिया, उम्र- 65 वर्ष, निवासी- ग्राम भौरदा पाटन,  जिला जबलपुर को धारा  326 भादवि के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास करावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है । 

अभियोजन द्वारा न्यायालय को बताया की 1 जुलाई 2020  को बच्चों के खेलने पर से वाद विवाद हो रहा था, तो उसी समय डोमन सिंह दाहिया हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके भाई पूरन दाहिया की पीठ में हत्या करने की नियत से पीछे से मारा | 

प्रकरण पंजीबद्ध उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये तथा आहत पूरन की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा चिकित्सक द्वारा आहत पूरन को ग्रीवियस इंजुरी होना बेड-हेड टिकिट पर लेख किये जाने से धारा 326 भा.द.सं. का अपराध अभियोग पत्र में बढ़ाया गया था |


जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34, 326 भा०दं०सं० का अभियोग पत्र माननीय न्यारयालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

प्रकरण मे शासन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई |

Post a Comment

Previous Post Next Post
askari times