जबलपुर। याचिकाकर्ताओ के स्थानान्तरण कर दिए जाने पर अनुचित बताने वाली याचिकाए उच्च न्यायालय में दायर की गई। सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओ के हुए तबादले पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि हर्षवर्धन सिंह नामदेव पटवारी को बरघाट से घंसौर, पंचायत सचिव रामनारायण पटेल को जनपद पंचायत नौगांव से ग्राम पंचायत बंदीकला, छतरपुर।
प्रेमचंद वर्मा प्राथमिक शिक्षक को बरुआ ब्लॉक से मझगवा जिला सतना स्थानांतरण किया गया था। जिसे अनुचित बताया गया। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया।
Tags
jabalpur