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शहर के बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल मामले में हाई कोर्ट का संज्ञान नोटिस जारी 3 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी


जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाजपांडे एवं रजत भार्गव द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होने के संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओ की ओर से दलीले देते हुए अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय को बताया की जबलपुर शहर में लगे लगभग सभी सिग्नल बंद हो चुके हैं तथा उसमें लगे कैमरा से भी निगरानी नहीं हो रही है। जिस कारण से ई-चालान के माध्यम से शासन को लाखों रुपए की छति हो रही हैं। साथ ही प्रत्येक चौराहे पर जाम लगा रहता है। नगर निगम, स्मार्ट सिटी एवं यातायात विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठोक रहे हैं किंतु आगे कोई नहीं आ रहा है लिहाजा हाई कोर्ट की शरण ली गई है, क्योंकि शहर में लगे सभी ट्रैफिक सिग्नल का अनुबंध समाप्त हो चुका है नए अनुमंडल ना होने के कारण शहर में अराजक व्यवस्था बन चुकी है शहर के मुख्य चौराहा ब्लूम चौक पर प्रतिदिन लगभग 35 से 40 मिनट पर करने में लग रहा है। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन सहित कलेक्टर, एसपी, यातायात विभाग, नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी को मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं विनय सराफ की  खंडपीठ ने नोटिस जारी कर आदेश जारी किया है।


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