जबलपुर। आगामी त्योहारों के दौरान आम नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ऐसी गन की बिक्री, भंडारण, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
लोहे, स्टील और PVC पाइप से बनाई जाने वाली गन पर रोक
प्रशासन के अनुसार बाजार में कुछ स्थानों पर लोहे, स्टील अथवा PVC पाइपों का उपयोग कर कैल्शियम कार्बाइड एवं अन्य पदार्थों से तेज धमाका उत्पन्न करने वाली गन तैयार की जाती हैं।
ऐसी गन से निकलने वाली तीव्र आवाज और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दुर्घटना, जलने, आंखों और चेहरे पर चोट तथा सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है।
बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक
आदेश में कहा गया है कि कार्बाइड गन का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। गलत तरीके से इस्तेमाल या अचानक विस्फोट की स्थिति में गंभीर चोट लग सकती है।
इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने त्योहारों से पहले इस पर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है।
दुकानदारों और व्यापारियों को चेतावनी
प्रशासन ने कहा है कि कोई भी दुकानदार, व्यापारी, संस्था या व्यक्ति यदि प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद, भंडारण, वितरण अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई किए जाने की बात आदेश में कही गई है।
SDM और पुलिस को सख्त निगरानी के निर्देश
जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसी खतरनाक वस्तुओं की खरीद या इस्तेमाल से बचें और इनके अवैध विक्रय की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
