मध्यप्रदेश में 3.5 लाख संस्थाओं की ऑनलाइन निगरानी
खर्च और कामकाज की देनी होगी ऑनलाइन जानकारी, आधार आधारित ई-साइन से होगा सत्यापन
भोपाल। मध्यप्रदेश में काम कर रही करीब 3.5 लाख गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), सामाजिक संगठनों, शिक्षण समितियों और ट्रस्टों की निगरानी अब ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज ने वार्षिक जानकारी जमा करने की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।
🔐 सबसे बड़ा बदलाव — आधार आधारित ई-साइन
नई ऑनलाइन व्यवस्था में आधार आधारित ई-साइन को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना संस्था का सदस्य या पदाधिकारी बनाना मुश्किल होगा। साथ ही वर्षों से बिना ऑडिट और चुनाव के केवल कागजों पर चल रही संस्थाओं की पहचान भी आसान हो सकेगी।
📋 धारा-27 : सभी सदस्यों का ई-साइन, तभी बनेगी कार्यकारिणी
साधारण सभा की बैठक के 45 दिन के भीतर नई कार्यकारिणी की सूची जमा करनी होगी।
- सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का आधार आधारित ई-साइन अनिवार्य होगा।
- सभी सदस्यों का सत्यापन होने के बाद ही आवेदन जमा किया जा सकेगा।
- निर्धारित समय में आवेदन करने पर 1,000 रुपये शुल्क लगेगा।
- देरी से आवेदन करने पर 2,000 रुपये शुल्क निर्धारित है।
💰 धारा-28 : ज्यादा लेन-देन पर सीए का UDIN जरूरी
हर साल 30 अप्रैल से 90 दिनों के भीतर संस्था को अपनी वार्षिक आय-व्यय और बैलेंस शीट जमा करनी होगी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट का UDIN नंबर अनिवार्य होगा और सीए की ऑडिट रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
इसके अलावा कोषाध्यक्ष का ई-साइन तथा अध्यक्ष या सचिव में से किसी एक का सत्यापन भी जरूरी होगा।
💻 आपत्ति भी ऑनलाइन सुधरेगी, तुरंत मिलेगी पावती
विभाग द्वारा दस्तावेज पर आपत्ति लगाए जाने पर संस्था उसे पोर्टल पर ही देख सकेगी। इसके बाद फॉर्म में आवश्यक सुधार कर आवेदन को दोबारा जमा किया जा सकेगा।
नई व्यवस्था से फाइल और पावती के लिए बाबुओं या एजेंटों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
⚠️ प्रेस क्लब और पत्रकार संगठनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारी के अनुसार, प्रेस क्लब या ऐसे पत्रकार संगठन जिन्होंने रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं के यहां अपना पंजीयन कराया है, उनके लिए भी ये ऑनलाइन अनुपालन संबंधी प्रावधान लागू होने की बात सामने आई है।
नोट: संबंधित संस्था को अपने पंजीयन की प्रकृति और लागू प्रावधानों की पुष्टि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज के आधिकारिक पोर्टल/कार्यालय से करना उचित होगा।
