सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर याचिका कर्ता को सेवा में प्रतिस्थापित करो-हाईकोर्ट



जबलपुर | जिला छतरपुर के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षको की नियुक्ति मार्च 2023 की गई थी | उक्त नियुक्तियों में याचिकाकर्ता सुरेन्द्र पटेल द्वारा मेरिट में 7943 वा स्थान हासिल किया गया है तथा उसके 108.33 अंक है , फिर भी उसे दिव्यांग श्रेणी में चयनित कर दिया गया जबकी उससे कम अंक पाने  बाले अभ्यर्थीयो को अनारक्षित वर्ग में चयनित किया गया है | याचिकाकर्ता को अनुपुक्त मानकर सेवा समाप्ति की सूचना दे दी गई

याचिकाकर्ता द्वारा मेरिट के आधार पर  दिव्यांग शेणी से अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध चयन करने का अनुरोध किया गया फिर भी उसे नौकरी मे नहीं लिया गया तदोपरान्त याचिका दाखिल की गई | उक्त याचिका की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई, याचिका कर्ता की और से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं अभिलाषा सिंह लोधी द्वारा कोर्ट को बताया गया की कोई भी अभ्यर्थी जो स्पेशल /होरीजोनटल आरक्षण के तहत आवेदन करता है तथा प्रतियोगिता परिक्षा में उसके अंक/मेरिट,  यदि अनारक्षित वर्ग या उसकी संवंधित केटेगिरी क्षैतिज (Vartical) आरक्षण के समतुल्य है तो उसे स्पेशल आरक्षण के तहत विज्ञापित पद के विरूद्ध नियुक्त नही किया जाएगा बल्कि उसे मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में या उसके स्वंम की श्रेणी में ही चयनित किया जाएगा |

हाईकोर्ट द्वारा सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त/स्टे करके याचिका कर्ता को सेवा में वहाल कर 90 दिवस के अंदर करने के निर्देश दिये गये |

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