हत्या करने पर आरोपी को मिला आजीवन कारावास



जबलपुर। न्यायालय बृजेश सिंह अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश में रांझी थानांतर्गत हत्या करने के आरोपी संजय थापा को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया हैं।

शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीपीओ स्मिता ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि, आपसी रंजिश के चलते 7 नवंबर 2021 को रात्रि में एस ए एफ बटालियन स्थित मामा किराना दुकान के पीछे आरोपी ने फरियादी रोहित थापा को चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

Post a Comment

Previous Post Next Post
askari times