जबलपुर। म प्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने इटारसी के पत्रकार सुरेश कुमार चिंचवाड़ की याचिका में सुनवाई कर प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को इटारसी नगर पालिका के करोड़ों के भ्रष्टाचार व अवैध भुगतान की जांच 90 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं । याचिकाकर्ता ने नगर पालिका परिषद, इटारसी को भारी वित्तीय हानि पहुँचाने के मामले में कार्रवाई करने हेतु प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे। मध्य प्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 85 (2) और मध्य प्रदेश शासन के आदेश 06 अगस्त 2022 का घोर उल्लंघन करते हुए, नगर पालिका परिषद, इटारसी के अध्यक्ष श्री पंकज चौरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रितु मेहरा एवं अन्य अधिकारियों ने कूटरचित (फर्जी) नोटशीट तैयार की और 35 महीनों की अवधि में ₹14,20,51,378/- का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान किया।यह इटारसी नगर पालिका परिषद के भीतर सार्वजनिक धन के गबन (दुरुपयोग) और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से जुड़ा एक गंभीर आरोप है। याचिकाकर्ताओं ने जांच संचालित करने हेतु कई शिकायतें और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, परन्तु नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा केवल आयुक्त से प्रतिवेदन बुलाने की औपचारिकता करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, अपूर्व त्रिवेदी ने पैरवी की।
इटारसी नगर पालिका के करोड़ों के गबन की जांच प्रमुख सचिव 90 दिन में पूर्ण करें- हाईकोर्ट
byEditor In Chief- मो.अशफाक आरिफ़
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