रिश्वत लेने पर विद्युत विभाग के इंजीनियर को चार वर्ष की कैद और 10 हजार का जुर्माना


जबलपुर। न्यायालय मनीष सिंह ठाकुर विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश में कमलेश कसेरा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता म.प्र. पू. क्षे.वि. वि. ज़ोन 2 जबलपुर को धारा 7 पी सी एक्ट में 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड  की सजा से दण्डित किया गया ।  

लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला द्वारा प्रकरण में लोकायुक्त संघठन की और से पैरवी की गई।

प्रकरण में प्रार्थी सतीश चंद्र वंशकार द्वारा 18 फरवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत की  कि 15 फरवरी 2021 को प्रेम सागर फीडर अधिकारी कमलेश कसेरा द्वारा प्रार्थी के भाई के मकान में संचालित किराना दुकान की तलाशी ली गई तथा विधुत चोरी करने का प्रकरण प्रार्थी के पिता के नाम बनाया गया। उक्त प्रकरण के सिलसिले में जब वह आरोपी से मिला तो आरोपी ने विधुत चोरी का प्रकरण खत्म करने के एवज में  उससे 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की । बातचीत के दौरान आरोपी ने प्रार्थी से 5 हजार रुपये ले लिए और शेष 5 हजार रुपये के लिए प्रार्थी ने 2-3 दिन का समय ले लिया। 

पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर लोकयुक्त दल द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक  22 फरवरी 2021 को आरोपी को म.प्र. पू. क्षे.वि. वि. ज़ोन 2  कांचघर जबलपुर स्थित कार्यालय में 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी द्वारा प्रार्थी से रिश्वत राशि प्राप्त कर  अपने पर्स के अन्दर  रख लिया  था जहाँ से  रिश्वत राशि 5 हजार रुपए बरामद की गई।  आरोपी के हाथ व पर्स को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था।


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