जबलपुर। न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन के द्वारा चरगंवा थानांतर्गत हत्या करने वाले आरोपी कल्याण सिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन करावास एवं 2000 रू. अर्थदंड से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार 29.12.2020 को ग्राम हीरापुर में पारिवारिक विवाद के आरोपी ने रज्जू के सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। प्रकरण थाने में दर्ज उपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा चालान न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सशक्त पैरवी की।
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