शहर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवंतरी नगर चौकी के परसवाड़ा इलाके में मामूली बात पर चार बदमाशों ने दो युवकों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खाना खाकर टहलने निकले थे युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास चौधरी अपने दोस्त के साथ खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने के लिए निकला था। दोनों युवक परसवाड़ा नाले के पास बैठे हुए थे, तभी बाइक से आए कुछ बदमाशों ने उनसे रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया।
शराब पीने के लिए पैसे मांगे, मना करने पर हमला
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, शैलेन्द्र माझी (25 वर्ष) निवासी श्याम नगर परसवाड़ा अपने साथी विक्की रजक के साथ मदनमहल से टाइल्स-मार्बल का काम कर घर लौट रहा था। परसवाड़ा नाले के पास सतपाल ठाकुर, शरद ठाकुर, सौरभ ठाकुर और सोनू बर्मन शराब पीते हुए मिले। चारों ने युवकों को रोका और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे देने से मना करने पर बदमाशों ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी।
बीच-बचाव करने पर बीयर बोतल और चाकू से वार
जब शैलेन्द्र और विक्की के साथ मारपीट हो रही थी, तभी विकास चौधरी बीच-बचाव करने पहुंचा। इस पर आरोपी सौरभ ठाकुर ने बीयर की बोतल से विकास के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। अन्य आरोपियों ने भी लात-घूंसे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।
गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती
घटना में घायल विकास चौधरी को परिजन तत्काल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सिर, हाथ-पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही धनवंतरी नगर चौकी और संजीवनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और चंद घंटों के भीतर चारों आरोपियों—सतपाल ठाकुर, शरद ठाकुर, सौरभ ठाकुर और सोनू बर्मन—को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(ए), 115(2), 118(1), 119(1), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
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