जबलपुर। दमोह निवासी वीरेंद्र पटेल की और से दायर याचिका में एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने तर्क पेश किए कि कर्मचारी चयन मंडल ने गुप 3 एवं 2 की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 थी, किंतु सर्वर समस्या के कारण आवेदक आवेदन जमा नहीं कर पाया था। आवेदक द्वारा की गई शिकायत के बाद भी कोई कारवाही नहीं होने के कारण आवेदक के अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति विशाल धगट की खंडपीठ ने आदेश दिया है, कि कर्मचारी चयन मंडल आवेदक का फिजिकल आवेदन स्वीकार कर पोर्टल पर अपलोड करे, तथा 23 जनवरी को आयोजित परीक्षा में शामिल करे।
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