आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले से रजिस्टर वक्फ संपत्तियों (मस्जिद मदरसे कब्रस्तान दरगाह खानकाह मुसाफिरखाने आशूरा आदि) को umeed portal पर upload करने की तारीख ( 6दिसम्बर 25) को आगे बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया हे।
इस से मामला बहुत ही गंभीर ओर संगीन हो गया हे। अब 6 दिसम्बर 25 यानी आने वाले 5 दिनों में ही अधिक से अधिक संपत्ति अपलोड करना जरूरी हो गया हे।
लिहाजा वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली, वक्फ कमेटी, रिटायर्ड, अधिकारी कर्मचारी, समाज सेवियों, दीनी ओर समाजी तंजीमों के जिम्मेदार हजरत , प्रोफेशनल्स और जगरूप फिक्रमंद हजरात से गुजारिश हे कि इन 5 दिनों में जितनी अपलोडिंग हो सकती है,करे और करवाए।इसके बिना यह वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ सकती है।वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड,अपलोडिंग ओर अधिक जानकारी के लिए अपने जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ऑफिस में उनसे और वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष, कमेटी से संपर्क करे।