जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के सभी मामलो को फाइनल हीयरिंग हेतु 24 सितम्बर को सूचिवद्ध करने के निर्देश दिए है। ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी,अनूप जार्ज चौधरी, रामेश्वर सिंह ठाकुर सहित वरुण ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा।
जस्टिस पी.एस.नरसिम्हा एवं जस्टिस ए.एस.चंदूरकार की खंड पीठ मे सुनवाई हुई, तथा मध्य प्रदेश सरकार के 6 वर्षो तक नींद मे रहने तथा हजारों अभ्यर्थियों को चयन से बंचित करने पर खेद जताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की सरकार से जब कानून स्टे नहीं है तों फिर क्यों लगाया है। सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट के समस्त अंतरिम आदेशों के प्रभाव को सारहीन बताया गया तथा अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट समस्त मामलो को संभवतः मप्र हाईकोर्ट वापस भेज सकती हैं।
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