जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय के संचालक विस्तार सेवाएं के पद से वर्ष 2006 में सेवानिवृत होने के पश्चात् आज दिनांक तक छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप सेवानिवृत्त लाभ न दिए जाने को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी ने अनुचित पाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता डॉ. सी. बी. सिंह जो पूर्व में पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विभाग के प्राध्यापक रहते हुए, डीन, कृषि महाविद्यलय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे, को जनवरी, 2007 से अगस्त, 2023 तक के वित्तीय लाभों से पक्षपातपूर्ण एवं मनमाने तरीकों से वंचित रखा गया। याचिकाकर्ता ने पूर्व में विश्ववियालय विभिन्न के उच्च अधिकारियों को इस बावत अवगत कराया था लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, मंत्रालय, कुलपति, कुलसचिव, एवं लेखा नियंत्रक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर इन सभी को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंह, अजय नंदा एवं मनोज चतुर्वेदी पैरवी कर रहे है।