जबलपुर। न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन ने अभियुक्त देवी सिंह लोधी पिता अन्नीलाल लोधी, उम्र-39 वर्ष, निवासी- ग्राम सांकल, थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
5 दिसंबर 2020 को आरक्षी केन्द्र बेलखेडा अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि वाहन चालक धनीराम को गोली मार दी गई हैं। उसे घायल अवस्था में उपचार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्ययालय में चालान पेश किया गया। संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त देवी सिंह लोधी को आजीवन कारावास एवं कुल 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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