जबलपुर। भेड़ाघाट थानार्न्तगत् हत्या करने के 3 आरोपियों को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला ने धारा 302 भादवि के तहत आरोपीगण अमित सोनकर, पवन सोनकर व दुर्गेश को आजीवन कारावास की सजा से और 2-2 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया हैं।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीपीओ बबिता कुल्हाड़ा ने न्यायालय को बताया कि फरियादी आशीष पटेल से 10 जून 2020 को अभियुक्त का रेत व्यवसाय को लेकर विवाद हुआ। तदोपरांत अभियुक्त अमित सोनकर, पवन सोनकर व दुर्गेश ने मिलकर स्वदीप की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी।
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