जबलपुर, 07 नवम्बर, 2026दीपावली पर्व पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने तथा लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने अपर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर आयुध निर्माणी डिपो के आस-पास आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आयुध निर्माणी क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी करते अथवा पटाखा छोड़ते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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