जबलपुर | न्यायालय स्वयं प्रकाश दुबे, अपर सत्र न्यायाधीश पाटन के द्वारा शहपुरा थानातर्गत हत्या करने के आरोपी सोनू चौधरी पिता महेश चौधरी 28 वर्ष तथा महेश चौधरी पिता स्व. भूरालाल चौधरी 56 वर्ष दोनों निवासी ग्राम छपरट, शहपुरा को धारा 105 बीएनएस सहपठित धारा 3(5) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। 26 मई 2025 की रात्रि करीब मृतक का पिता मुकुंदीलाल चौधरी अपने घर में महेश चौधरी के साथ बैठ कर शराब पी रहा था, तभी मृतक देवी प्रसाद चौधरी का पुराने विवाद को लेकर महेश चौधरी से झगड़ा हो गया, इसी बीच महेश चौधरी का लड़का सोनू चौधरी आया और अपने पिता महेश चौधरी के साथ मिल कर मृतक देवी प्रसाद के साथ मारपीट करने लगा, महेश चौधरी ने हाथ घूंसों से और सोनू चौधरी ने जान से मारने की नियत से लकड़ी के डण्डे से मृतक देवी प्रसाद के सिर में मार दिया था | मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था |
प्रकरण मे शासन की ओर से शैलेन्द्र परस्ते विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई ।
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