जबलपुर | न्यायालय मानसी अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय में जी.आर.पी. थानान्तगत ट्रेनो मे चोरी करने के आरोपी शंकर जायसवाल को धारा 379 भादस में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 15 सौ रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
आरोपी ने 21 जुलाई 2019 को ट्रेन नं. 12142 के कोच एस-1 में बर्थ कं. 47 पर यात्रा कर रही अनीता कुमारी का पर्स जिसमें सोने चांदी के जेवरात नगदी व अन्य उपयोगी कीमती सामान 53000/- रूपये की सम्पत्ति चोरी कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज उपरांत पकड़ा गया था और चोरी किया सामान पुलिस ने उससे बरामद किया था |
प्रकरण मे शासन की ओर से रंजीता भलावी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
