जबलपुर। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष हिमांशु खरे के नेतृत्व में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत एस भोंडवे से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को उद्योगों को फायर एनओसी से छूट देने एवं संपत्ति कर की नीति के युक्तिकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही फायर एक्ट के पास होने पर नियमों के निर्धारण हेतु फेडरेशन के प्रतिनिधियों को विस्तृत चर्चा हेतु बुलाया जायेगा। विषेषतः एक्ट के तहत नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को फायर एक्ट के बाहर रखे जाने का प्रावधान किया जाना है। प्रतिनिधि मंडल को आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि निगम सीमा के बाहर के उद्योगों के नक्शा स्वीकृति एवं फायर एक्ट के तहत स्वीकृति हेतु कार्यवाही को पूरी तरह से पारदर्शी एवं डिजिटलाईज कर अधिकतम 4 स्टेप्स में फायर एनओसी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर के विषय पर आयुक्त ने कहा कि विभाग प्रयास कर रहा है कि उद्योग पहले से ही लीज रेंट, मेंटेनेंस शुल्क एवं अन्य विकास शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय औद्योगिक संघ स्वयं सड़क स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव के दायित्व का वहन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्योगों को दोहरे करारोपण से छूट प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग आपस में सामंजस्य बनाने का प्रयास करेगा।
फेडेरेशन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष हिमांशु खरे, संयुक्त अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार पोरवाल, डॉ आर एस गोस्वामी, अशोक आनंद, प्रवीण आचार्य, डॉ सुरेन्द्र सिंह एवं राजेश हिरवे शामिल थे।
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