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पदोंउन्नति नियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई

 


जबलपुर।  आरक्षित वर्ग के अधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनरेल  सिंह विरूध  भारत संघ SLP (C) 30621/2011 मे दिनांक 17/5/2018 को पदोन्नति से सम्वधित निर्देश दिए गए थे की रिजर्व से रिजर्व, अनरिजर्व  से अन रिजर्व तथा मैरिट के आधार पर पदोन्नति की जा सकती है! सुप्रीम कोर्ट मे सुरेश कुमार कुमरे द्वारा याचिका दाखिल की गईं। जिसमे सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 10/11/2025 को डिस्पोज करके याचिका कर्त्ता को निर्देश दिया की पेंडिग  केसों मे कार्यवाही करें। तब सुरेश कुमरे द्वारा नियम 2025 के नियम 11 एवं 12 मे सुधार करने शासन को 27 नवम्बर 25 को अभ्यावेदन दिया गया। जिसमे शासन स्तर पर कोई कार्यवाही  नहीं  की  गईं। जिससे व्यथित होकर सुरेश कुमार कुमरे द्वारा आर.पी.एस.लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से 12/01/26 को याचिका दाखिल की गईं। हाईकोर्ट द्वारा उक्त याचिका आज 13/01/2026 को सूची वद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया  है । हाईकोर्ट मे कई याचिकाए दाखिल करके  चुनौती दी  गईं  है जिनकी आज 13/1/26 को नियत है जिसमे अजाक्स संघ की ओर से बहस होंगी।

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