दैहिक शोषण के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की



जबलपुर। जिला मण्डला के ग्राम टिकरिया थानार्न्तगत् एक युवती को विवाह का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी गंभीर मामला मानकर, जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दी।

पीडित युवती की ओर से हस्तक्षेपकर्त्ता अधिवक्ता श्रीमती नीलम जैन ने दलीले देते हुये न्यायालय को बताया कि, मण्डला के ग्राम टिकरिया निवासी आरोपी निखिल उर्फ नूतन साहू ने क्षेत्रीय निवासी फरियादिया युवती से जान पहचान बढ़ाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और विवाह का प्रलोभन देकर लगातार दैहिक शोषण करता रहा और विवाह शीघ्र ही किये जाने का आश्वासन देता रहा। इस दौरान पीडिता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने बलपूर्वक गर्भपात करवा दिया। तत्पपश्चात आरोपी ने पीडिता से विवाह करने से इंकार कर दिया था। पीडिता द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। प्रकरण थाने में पंजीबद्ध उपरांत आरोपी फरार हो गया। आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी मण्डला जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये जाने के उपरांत हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट ने भी विचारोपरांत आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी

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