जबलपुर। युवाओं की आकांक्षाओं, भविष्य की संभावनाओं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को लेकर शासकीय महाविद्यालय चौरई, बरगी में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' के अंतर्गत 'विकसित भारत युवा संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बरगी विधायक ठाकुर नीरज सिंह ने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद कर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ठाकुर नीरज सिंह, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पदमा महेश्वरी, संजय जैन एवं रजनीश ठाकुर की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ।
संवाद के दौरान नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, युवाओं के कौशल विकास, स्टार्टअप की संभावनाओं, रोजगार के अवसरों तथा स्वरोजगार के टिप्स दिये, उन्होंने युवाओं के विचारों और सुझावों को भी सुना।
इस अवसर पर मिलन सोनी, ब्रजकिशोर विश्वकर्मा,मनीष जैन, नितेश महाजन, गोलू आर्मो, अमन यादव, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र पटेल, सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।
*मारपीट के आरोपियों को 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड*
जबलपुर। न्यायालय सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय में रांझी थानार्न्तगत मारपीट करने के आरोपी के दीपू उर्फ दीपचंद, पप्पू उर्फ आकाश गुप्ता एवं राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी को धारा 148, 341 के तहत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपियों ने फरियादी मोहनलाल श्रीवास्तव से 23 अगस्त 2015 को शराब पीने के लिये एक हजार रुपये देने की मांग की, नही देने पर खेरमाई मंदिर के पास बेसबाल के डंडा से उसके दोनों पैरों में मारे थे। अपराध थाने में पंजीबद्ध उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सिंचन कंसाना सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
*हत्या के आरोपियों को मिला आजीवन कारावास*
जबलपुर। न्यायालय संतोष कोल अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा ने हत्या करने के आरोपी कच्छेदी गौड़ तथा मीराबाई गौड़ को धारा 103 सहपठित धारा 3(5) बीएनएस में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुये अनिशा खान विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि 13/08/2024 को
कंच्छेदी गौड और मीरा गौड़ ने लोहे की राड से सिम्मा उर्फ श्यामलाल को मार कर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण आपसी विवाद रहा। प्रकरण थाने में पंजीबद्ध उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
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