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बिना अनुमति 8 स्पीकर लगाकर बजाया डीजे, ग्वारीघाट पुलिस ने समिति संचालक और DJ ऑपरेटर पर दर्ज किया केस


बिना अनुमति 8 स्पीकर लगाकर बजाया डीजे, ग्वारीघाट पुलिस ने समिति संचालक और DJ ऑपरेटर पर दर्ज किया केस

प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज और जाम की शिकायत, BNS व कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई

जबलपुर। शहर में शांति व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आदेशों के उल्लंघन पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने पूजा समिति के संचालक और डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।



शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस को बादशाह हलवाई मंदिर, इंद्रपुरी निवासी प्रतीक रावत (27) ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार नवरात्रि के दौरान शिवकला मंदिर माँ शारदा परिवार समिति द्वारा शारदा माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी।

शिकायत में बताया गया कि 25 अक्टूबर की रात पड़ाव वाली काली माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए भटोली कुंड की ओर जा रही थी। इसी दौरान प्रतिमा के स्वागत के लिए समिति की ओर से मंच लगाया गया था।

8 बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में बजाया गया डीजे

शिकायत के अनुसार समिति संचालक प्रवीण उर्फ गुड्डू अहिरवार द्वारा लगाए गए स्वागत मंच पर ‘डीजे विजय’ के संचालक सोनू रैदास ने 8 बड़े स्पीकर बॉक्स लगाए थे। आरोप है कि इन पर अत्यधिक तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे।

सड़क पर भीड़ और जाम की स्थिति

शिकायत में कहा गया कि तेज संगीत के कारण बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए और नाचने लगे। रात करीब 1 बजे जब आसपास के दुकानदार दुकानें बंद कर घर जाने लगे तो सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और आम लोगों को परेशानी हुई।

अनुमति नहीं होने की बात जांच में सामने आई

पुलिस जांच के दौरान समिति संचालक से अनुमति संबंधी जानकारी मांगी गई। पुलिस के अनुसार डीजे संचालन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। 25 और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात बिना अनुमति डीजे और बड़े स्पीकर चलाए जाने की बात सामने आई।

कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण एवं कोलाहल नियंत्रण संबंधी आदेशों के उल्लंघन पर प्रवीण उर्फ गुड्डू अहिरवार और सोनू रैदास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस की वैधानिक कार्रवाई जारी
मामला पुलिस जांच और शिकायत में दर्ज तथ्यों पर आधारित है। आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों, अनुमति संबंधी रिकॉर्ड और जांच के निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी।

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