जबलपुर। सुहागी निवासी एक किसान से 620 क्विंटल मक्का खरीदने के बाद करीब 6 लाख 91 हजार रुपए का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। किसान का आरोप है कि मक्का ले जाने के बाद व्यापारी ने दो दिन में पूरी रकम देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद भुगतान नहीं किया। किसान की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधारताल थाने में 15 सितंबर की रात पुरानी बस्ती सुहागी निवासी 31 वर्षीय शुभम कुर्मी ने शिकायत दर्ज कराई। शुभम ने पुलिस को बताया कि वह कृषि कार्य करता है और उसके घर में मक्का की फसल रखी हुई थी, जिसे वह बेचना चाहता था।
रिश्तेदार के जरिए व्यापारी से हुआ था संपर्क
शिकायत के मुताबिक घुंसौर पाटन निवासी मुकेश पटेल, जो शुभम का रिश्तेदार है, से जनवरी-फरवरी के दौरान मक्का बेचने को लेकर बातचीत हुई थी। मुकेश ने कुछ व्यापारियों से पहचान होने की बात कही।
इसके बाद 20 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे मुकेश पटेल के साथ ग्राम हरदुआ, शहपुरा निवासी राजा सिंह लोधी शुभम के घर पहुंचा। बातचीत के बाद मक्का का सौदा ₹1,650 प्रति क्विंटल की दर से किया गया।
₹10.23 लाख का मक्का, ₹2.01 लाख दिए नकद
शिकायत के अनुसार करीब 620 क्विंटल मक्का की कुल कीमत लगभग ₹10.23 लाख बनी। सौदे के समय किसी प्रकार की लिखित लिखा-पढ़ी नहीं की गई थी।
आरोप है कि राजा सिंह लोधी ने शुरुआत में ₹2 लाख 1 हजार नकद दिए। इसके बाद उसी दिन करीब आधा मक्का तुलवाकर ले गया, जबकि बचा हुआ माल 23 फरवरी को उठवा लिया गया।
किसान का आरोप है कि शेष रकम व्यापारी को माल बेचने के बाद दो दिन के भीतर देने का भरोसा दिया गया था।
बार-बार मांगने के बाद भी पूरी रकम नहीं मिली
शुभम का आरोप है कि मक्का ले जाने के बाद उसने कई बार भुगतान के लिए संपर्क किया, लेकिन उसे लगातार टालते रहने का आरोप है। काफी प्रयास के बाद अलग-अलग तारीखों और माध्यमों से कुछ रकम उसके बैंक खाते में भेजी गई।
शिकायत में दिए हिसाब के मुताबिक राजा सिंह लोधी ने नकद और ऑनलाइन भुगतान मिलाकर कुल ₹3 लाख 31 हजार 910 का भुगतान किया। किसान का दावा है कि कुल ₹10.23 लाख में से अभी भी ₹6 लाख 91 हजार से अधिक की रकम मिलना बाकी है।
आपराधिक न्यासभंग का आरोप, पुलिस जांच शुरू
किसान ने पुलिस से शिकायत में आरोप लगाया कि मक्का खरीदकर उसे आगे बेचने के बावजूद शेष रकम का भुगतान नहीं किया गया और पैसे मांगने पर लगातार टालमटोल की गई। शिकायत के आधार पर अधारताल पुलिस ने आपराधिक न्यासभंग से संबंधित प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
आंकड़ों में एक जरूरी सुधार
मूल जानकारी में एक जगह ₹8.22 लाख शेष राशि लिखी गई है, जबकि ₹10.23 लाख में से शुरुआती ₹2.01 लाख घटाने पर यह राशि ₹8.22 लाख ही बनती है। वहीं कुल भुगतान ₹3,31,910 मानने पर अंतिम बकाया ₹6,91,090 बनता है। इसलिए खबर में अंतिम बकाया राशि को करीब ₹6.91 लाख लिखा गया है।
