हमलावरो को एक-एक वर्ष की सजा व जुर्माना
जबलपुर। भेडाघाट थानार्न्तगत् हमला करने के चार आरोपियो को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने गंभीर मामला मानकर, धारा 325 भादवि के तहत आरोपी सत्यम, शुभम, दिलीप, छोटेलाल सभी निवासी भेड़ाघाट को एक-एक वर्ष की सजा से तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी जयवीर यादव ने न्यायालय को बताया कि फरियादी अमर बलदाऊ से आपसी रंजिश के चलते आरोपियो ने 28 दिसम्बर 2OI5 को घेर कर लाठियो से हमला कर फरियादी को बुरी तरह घायल कर दिया था। प्रकरण थाने में पंजीबद्ध उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था।